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लेडीज टेलर ने कपड़ा बदलते लड़कियों का बनाया वीडियो, तीन साल कैद

कपड़ा सिलवाने दुकान पर आई लड़कियों का कपड़ा बदलते समय वीडियो बनाने वाले आरोपी अमित पीपड़कर को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अमिता जायसवाल ने तीन-तीन साल कारावास और 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया है। अभियोजन के अनुसार 19 सितंबर 2013 को सरस्वती नगर थाना आंतर्गत कोटा स्थित लेडीज टेलर के पास दो बहनें कपड़ा सिलवाने गईं।

लेडीज टेलर अमित पिपड़कर ने नाप लेने के लिए कपड़ा बदलकर देने को कहा। एक बहन जब कपड़े बदल रही थी तब उसे शक हुआ कि शायद मोबाइल चालू है और वीडियो बनाया जा रहा है। दोनों बहनों ने इसकी शिकायत थाने में की। पुलिस ने मोबाइल को जब्त करके जांच की तो लड़की का कपड़ा बदलते वीडियो मिला।

प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अमिता जायसवाल ने धारा 354 (ग) के तहत तीन साल कैद, 10 हजार रुपए जुर्माना और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 (ड) के तहत तीन साल कैद, 10 हजार जुर्माना तथा दोनों सजाओं में जुर्माना ना देने पर 6-6 माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई।

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