प्रज्ञा ठाकुर के चुनाव लडने पर रोक को लेकर लगाई गई याचिका पर कोर्ट ने कहा चुनाव लडने पर रोक लगाने के अधिकार उसके पास नहीं
— कोर्ट ने याचिका खारिज की, बीजेपी ने कहा हमारी जीत हुई
मुबंई । प्रज्ञा ठाकुर के चुनाव लडने पर रोक को लेकर मुबंई कोर्ट में लगाई गई याचिका पर बुधवार को सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा कि किसी के भी चुनाव लडने पर रोक लगाने के अधिकार उसके पास नहीं है, यह चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र का ममला है। कोर्ट ने यह कहते हुए खचिका खारिज कर दी। बीजेपी ने कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया है।
जानकारी के अनुसार मालेगांव बम धमाके 2008 में निसार अहमद बिलाल के पुत्र सैयद अजहर की मौत हो गई थी। इस मामले में प्रज्ञा ठाकुर मुख्य आरोपी है और जमानत पर रिहा हुई है। उनके भोपाल से चुनाव लडने को लेकर निसार अहमद बिलाल ने मुंबई कोर्ट में खचिका लगाकर प्रज्ञा के चुनाव लडने पर रोक लगाने की मांग की थी, कोर्ट ने दोनो पक्षो के वकीलो की दलील सुनने के बाद कहा कि कोर्ट को किसी के चुनाव लडने पर रेाक लगाने का अधिकार नहीं है,यह अधिकार चुनाव आयोग है,इस मामले में चुनाव आयोग को निर्णय लेना चाहिए और कार्ट ने याचिका खारिज कर दी।
कोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रज्ञा ठाकुर के वकील ने कहा कि प्रज्ञा राष्ट के लिए चुनाव लड रही है। कोर्ट ने वकील साहब को फटकार लगाते हुए कहा कि ज्यादा भावुक न हो,यह कोर्ट है। वहीं निसार अहमद बिलाल के वकील ने कहा कि मालेगांव बम धमाके की आरोपी कोर्ट को गुमराह कर रही है वो खाराब तबीयत बता कर जमानत पर है और चुनाव प्रचार कर रही है।