लॉकडउान का चौथा चरण 31 मई तक
दिल्ली। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए केंद्र सरकार ने लॉकडउान का चौथा चरण 31 मई तक कर दिया है। लॉकडउान का तीसरा चरण 17 मई रात 12 बजे समाप्त होगा। 18 से 31 मई तक लॉकडाउन बढा दिया गया है। लॉकडउान के चौथे चरण के लिए ग्रह मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। राज्य सरकारों से लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन करने को कहा है।
ग्रह मंत्रालय द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइन के अनुसार लॉकडउान का चौथे चरण में भी स्कूल,कॉलेज, विश्वविद्यालय, सिनेमा घर, धर्मिक स्थल बंद रहेंगे। इसके अलावा घरेलू और विदेशी उड़ानों पर पांबदी रहेगी। ग्रीन, रेड, ग्रीन, ऑरेंज, बफर और कंटेनमेंट जोन के नियम अलग है।
— क्या खुलेगा क्या बंद…
लॉकडाउन 4 में रेस्टोरेंट और मिठाई की दुकानें खुलेंगी लेकिन सिर्फ होम डिलिवरी ही कर सकतें है। एक दुकान पर पांच से अधिक लोग काम नहीं कर सकते है। ग्रह मंत्रालय ने बस शुरू करने का मामला राज्य सरकारों के विवेक पर छोडा है। इसके अलावा स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोल सकते है लेकिन दर्शकों को आने की अनुमति नहीं है। पान-गुटखा की दुकानें भी खुलेंगी। जिम, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थियटर, बार और सभागार बंद रहेंगे। लॉकडाउन 4 सुबह 7 से शाम 7 बजे तक आने जाने की अनुमति रहेगी लेकिन 10 साल से कम और 65 साल ज्यादा उम्र के लोगों का घर से बाहर निकालने पर पूर्णता पाबंदी रहेगी। शादी समारोह में 50 और अंतिम सरकार में 20 लोगों ही शामिल हो सकते है। इसके अलावा रेड, ओरेंज,बफर और कंटेनमेंट जोन के नियम अलग अलग रखें गए है। राज्य सरकारें जोन के आधार पर छूट देगी।