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EPF से मिली राशि पूरी तरह कर मुक्त, जानें कर से जुड़ी सलाह

सवाल: मुझे पहली जॉब, जो मैंने लगभग 9 वर्ष तक की, उससे ईपीएफ के लगभग 1 लाख रुपये प्राप्त हुए। अब मेरी सरकारी नौकरी लग गई है। क्या ये प्राप्त राशि कर योग्य है। जबकि मैं 1.5 लाख रुपये की कटौती का लाभ आयकर की धारा 80सी के तहत ले चुका हूं। – अमित गुप्ता

जवाब: आपने 5 साल से अधिक की लगातार जॉब की है, इसलिए ईपीएफ से प्राप्त राशि आयकर की धारा 10 के तहत पूर्णतया कर मुक्त है।

सवाल: मेरी पत्नी के नाम भारतीय स्टेट बैंक की अलीगढ़ ब्रांच में कुछ फिक्सड डिपॉजिट हैं, उनमें से एक लाख रुपये की डिपॉजिट का 35 माह पूरा होने पर जुलाई 2017 को नवीनीकरण रुपये 79,802 का किया गया। पूछने पर अधिकारियों ने बताया कि रुपये 20,198 टीडीएस कट गया है, जबकि फॉर्म 15एच जमा था। बैंक अधिकारियों ने बताया कि टेक्निकल कारण से कटौती की रकम आयकर विभाग में जमा कर दी गई है, इसलिए आयकर विवरणी जमा कर रिफण्ड प्राप्त करें। 29 जून 2018 को बैंक की ओर से दिए गए फॉर्म 16ए में कटौती की कई रकम 20,198 रुपये दर्ज नहीं था। 26 एएस में टीडीएस की रकम तो दर्ज है लेकिन भुगतान किए गए ब्याज की रकम रुपये 1,77,078 के बजाय रुपये 3,79,028 दर्ज है। पिछले दो माह से मैं अधिकारियों से अपनी टीडीएस की रिटर्न के संशोधन के लिए अनुरोध कर रहा हूं, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। अब मैं अपनी आयकर विवरणी कैसे भरूं जिससे मुझे अपना रिफण्ड प्राप्त हो सके। -कृष्ष्ण कुमार गुप्ता, अलीगढ़

जवाब: आप अपने बैंक से एक सर्टिफिकेट लें जिसमें यह लिखा हो कि आपकी ब्याज आय कितनी है और उस पर आपका टीडीएस कितना काटा गया है। इसी सर्टिफिकेट के आधार पर अपनी कर विवरणी जमा कर दिजिये। साथ ही बैंक अधिकारियों को बराबर अपनी टीडीएस विवरणी के संशोधन के लिए दवाब बनाए रखें। जब बैंक अधिकारी अपनी कर विवरणी में संशोधन का कार्य पूरा कर देंगे तो फिर आपके फॉर्म 26 एएस में ठीक राशि ही दिखाई देगी। यदि आपने अपनी आयकर विवरणी को जमा करने में देरी की तो फिर आपको देरी से जमा करने का रुपये 5000 जुर्माना देना पड़ेगा। इसलिए बिना विलंब के उसे जमा करा दें।

सवाल: मैं एक सरकारी अध्यापक हूं। वित्त वर्ष 2017-18 में मुझे एलआईसी से 12,440 रुपये का कमीशन प्राप्त हुआ है। लेकिन इस पर एलआईसी ने कोई टीडीएस नहीं काटा। कमीशन में प्राप्त राशि फॉर्म 26 एएस में भी दिखाई नहीं दे रही। क्या मुझे अपनी इस अतिरिक्त आय को आयकर रिटर्न में दर्शाना चाहिए। -शिवांगी रिंगोला

जवाब: जी हां। आपको प्राप्त कमीशन की आय को अपनी कर विवरणी में दिखाना चाहिए। इस अतिरिक्त आय पर जो कर बनता है उसे भी आपको जमा कराना चाहिए।

सवाल: क्या भारतीय मूल के नागरिक जिसने विदेश में नागरिकता ले रखी है यानी एनआरआई है तो क्या भारत में स्थित प्रॉपर्टी को बेचने पर कर लगेगा। यदि हां तो वो कैसे अपना कर और कर विवरणी जमा करेगा। -रविन्द्र कुमार, करनाल

जवाबः देखिये कोई भी व्यक्ति चाहे वो भारत में निवासी है, अनिवासी है अथवा असाधारण निवासी है, को यदि भारत में कोई आय हुई है तो उस आय पर उसे भारत में कर अदा करना होगा और अपनी आयकर विवरणी जमा करनी होगी। आपको आयकर विवरणी जमा करने के लिए सर्वप्रथम अपना पैन लेना होगा। बिना पैन के आप आयकर विवरणी जमा नहीं कर पाएंगे। पैन आने के बाद आप अपनी कर विवरणी जमा करें।

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