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30 घंटे में फैसला,फडणवीस सरकार रहेगी या जाएगी

 

— सुन्रीम कोर्ट ने दिया फैसला

महाराष्ट्र। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र ममाले में अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने देवेंद्र फडणवीस सरकार को मीस घंटे के भीतर बहुमत सबित करने का आदेश दिया है।

कोर्ट के फैसले के अनुसार देवेंद्र फडणवीस सरकार को बधुवार 27 नवंबर 2019 शाम पांच बजे तक विधानसभा में बहुमत सबित करना होगा। इससे पहले पहले प्रोटेम स्पीकर सभी विधायकों को शपथ दिलाएंगे। अगर फडणवीस सरकार निर्धारित समय सीमा में बहुमत सबित नहीं कर पाई तो सरकार गिर जाएगीं और देवेंद्र फडणवीस कसे मुखमंत्री पद से इस्तीफा देना होगा। इसके बाद शिवसेना ,एनसीपी और कांग्रेस मिलकर सरकार का गठन कर बहुमत सबित करेंगे। फ्लोर टेस्ट में गुप्त मतदान नहीं होगा और इसका लाइव टेलिकास्ट किया जाएगा।

देवेंद्र फडणवीस सरकार के लिए एक ओर बुरी खबर यह है कि विधानसभा सचिवालय ने जयंत पाटिल को एनसीपी विधायक दल का नेता माना है न कि अजित पवार को। इससे यह साफ हो गया है कि अजित पवार का व्हिप विधायकों पर असर नहीं करेगा। कोर्ट का फैसला आने के बाद अजीत पवार ने देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की है। वहीं यह भी जानकारी मिली है कि अजीत पवार ने शराद पवार और सुप्रीया सुले से मिलकर भी बातचीत की है। अब दोनों तरफ से प्रोटेम स्पीकर कौन होगा इस पर प्रयास शुरू हो गए है। इसके साथ अपने अपने दांव चलना शुरू कर दिया है। शिवसेना,एनसीपी और कांग्रेस ने अपने विधायकों की चौकसी और अधिक बढा दी है। वहीं अन्य दलों के विधयकों से संपर्क शुरू कर दिया है।

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