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अयोध्या मामला: आडवाणी, जोशी, उमा सहित 32 आरोपी बरी

 

बाबरी मस्जिद विध्वंस केस (Babri Masjid Demolition Case)  बुधवार को अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढांचा गिराने के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने लालकृष्णा आडवाणी, मुरलीमनोहर जोशी, उमा भारती सहित कुल 32 आरोपी को बरी कर दिया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोपियों के खिलाफ ऐसा कोई सक्ष्य नहीं है,जिससे उन्हें दोषी माना जाए। कोर्ट ने अखबार में प्रकाशित फोटो को सक्ष्य मानने से इंकार कर दिया। अदालत ने यह भी कहा कि घटना पूर्व नियोजित नहीं था, यह अचानक भीड ने घटना को अंजाम दिया। उग्र भीड को आरोपियों ने रोकने की कोशिश की।  इस मामले मे सीबीआई ने विशेष अदालत में कुल 351 गवाह पेश किए है लेकिन किसी भी ने सीधे तौर पर आरोपियों के खिलाफ बयान नहीं दिया। इस प्रकरण में अदालत निर्णय 17 आरोपियों की मौत हो गई है। य​ह निर्णय 28 साल बाद हुआ है। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा गिराया गया था

— इन 32 आरोपियों को किया बरी

लालकृष्ण आडवाणी , मुरली मनोहर जोशी , कल्याण सिंह , उमा भारती , विनय कटियार ,साध्वी ऋतंभरा, महंत नृत्य गोपाल दास, डॉ. राम विलास वेदांती, चंपत राय, महंत धर्मदास, सतीश प्रधान, पवन कुमार पांडेय, लल्लू सिंह, प्रकाश शर्मा, विजय बहादुर सिंह, संतोष दुबे,
गांधी यादव, रामजी गुप्ता, ब्रज भूषण शरण सिंह, कमलेश त्रिपाठी, रामचंद्र खत्री, जय भगवान गोयल , ओम प्रकाश पांडेय, अमर नाथ गोयल, जयभान सिंह पवैया, महाराज स्वामी साक्षी , विनय कुमार राय, नवीन भाई शुक्ला, आरएन श्रीवास्तव, आचार्य धर्मेंद्र देव, सुधीर कुमार कक्कड़, धर्मेंद्र सिंह गुर्जर को कोर्ट ने आरोपियों को बरी किया गया है।

— 49 में से 17 आरोपियो की मौत

अशोक सिंघल , गिरिराज किशोर , विष्णु हरि डालमिया , मोरेश्वर सावें , महंत अवैद्यनाथ , महामंडलेश्वर जगदीश मुनि , बैकुंठ लाल शर्मा , परमहंस रामचंद्र दास, डॉ. सतीश नागर, बालासाहेब ठाकरे , डीबी राय, रमेश प्रताप सिंह, हरगोविंद सिंह, लक्ष्मी नारायण दास, राम नारायण दास , विनोद कुमार बंसल, राजमाता सिंधिया की मौत हो गई ।

 

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