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गुरुग्राम में आचार संहिता लागू होने के बाद 62 FIR दर्ज, कानून व्यवस्था पर नजर

गुरुग्राम। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता लागू होने के बाद से गुरुग्राम में अब तक 62 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। नगर निगम गुरुग्राम के अतिरिक्त आयुक्त बलप्रीत सिंह ने यह जानकारी दी। मंगलवार को उन्होंने यह जानकारी उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी निशांत कुमार यादव को एमसीसी पर विस्तृत पीपीटी रिपोर्ट के माध्यम से दी।

उन्होंने बताया कि आचार संहिता लागू होने के बाद संबंधित व्यक्तियों पर 62 FIR दर्ज करते हुए सात लाख रुपये की शराब पकड़ी की गई है। वहीं, 2155 स्थानों से होर्डिंग्स व बैनर हटाए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने चारों विधानसभा के आरओ संग बैठक की। उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। जारी निर्देश के अनुसार कोई भी उम्मीदवार किसी व्यक्ति की निजी भूमि, भवन परिसर, दीवार का उपयोग झंडा टांगने, पोस्टर चिपकाने व नारे लिखने आदि प्रचार कार्यों के लिए नहीं कर सकेंगे। यदि ऐसा पाया गया तो उनके साथ उनके समर्थक तथा कार्यकर्ता पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि संबंधित विधानसभा के आरओ अपने अधीनस्थ अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए टीम वर्क के साथ प्रचार सामग्री हटवाना सुनिश्चित करें। बैठक में बादशाहपुर के SDM अंकित कुमार चौकसी, गुरुग्राम के SDM रविंद्र कुमार, पटौदी के SDM दिनेश, सोहना के SDM होशियार सिंह, CTM कुंवर आदित्य विक्रम, सीएसआर के एडिशनल CIO गौरव सहित जिला निर्वाचन कार्यालय के कर्मचारी उपस्थित रहे।

चार संयुक्त आयुक्त को कारण बताओ नोटिस
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने नगर निगम गुरुग्राम के चारों संयुक्त आयुक्त की कार्यशैली पर नाराजगी जताई है। मामला प्रचार सामग्री को हटवाए जाने से संबंधित है। मंगलवार को उपायुक्त की बैठक में यह बात सामने आई कि अपने-अपने क्षेत्र में चुनाव सामग्री को हटवाए जाने में चारों संयुक्त आयुक्त कोई खास रूचि नहीं ले रहे हैं। ऐसे में उनकी कार्यशैली से नाराज उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है।

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