मध्य प्रदेश

बिना समाधान शिकायत बंद करने वाले होंगे दंडित

मध्य्रपदेश। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समाधान ऑनलाइन के अंतर्गत प्रदेश के नागरिकों की लंबित समस्याओं का वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा समाधान करवाया। सीएम हेल्पलाइन में किसी भी नागरिक द्वारा की गई शिकायत को सुलझाए बिना उसे बंद किए जाने के मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। जब तक दर्ज शिकायत का समाधान शिकायतकर्ता को ना मिले शिकायत बंद नहीं की जाना चाहिए। ऐसा करने वाले अधिकारी कर्मचारी दंडित किए जाएंगे। इस अवसर पर मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस भी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने गुना के श्री लाल राम जी को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर से दी जाने वाली ऋण राशि दिलवाई। मुख्यमंत्री ने छिंदवाड़ा के श्री प्रकाश परिहार को बेटी के विवाह के लिए सामाजिक न्याय विभाग की ओर से दी जाने वाली सहायता राशि दिलवाई। छिंदवाड़ा जिले के ही श्री अमोल धोखे को भी पंचायत विभाग और श्रम विभाग से सहायता प्राप्त हुई। जबलपुर की सुश्री वर्षा चौधरी को भी दो लाख का भुगतान प्राप्त हुआ ।अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की ओर से इस कार्रवाई में विलंब के लिए जिला अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। मुख्यमंत्री जबलपुर की रागिनी कोरी का दुपहिया वाहन चोरी होने पर सीएम हेल्पलाइन में दर्ज प्रकरण बिना समाधान के बंद करने के लिए दोषी डीएसपी को कारण बताओ नोटिस देने के निर्देश दिए।
सीहोर जिले की निर्मला को बेटी की मृत्यु हो जाने पर संबल योजना के अंतर्गत राहत राशि प्रदान करने को कहा। निर्मला को यह राशि प्राप्त हो गई है । सीहोर जिले की ही सरस्वती को भी सहायता की राशि भुगतान किया गया। इस प्रकरण में कमिश्नर भोपाल ने बताया कि ऐसे समस्त लंबित प्रकरणों की समीक्षा कर ली गई है। छतरपुर के अवधेश यादव को राजस्व विभाग द्वारा परिजन की मृत्यु होने पर दी जाने वाली सहायता राशि का भुगतान करने के निर्देश दिए।उन्होंने कार्य लंबित होने पर अप्रसन्नता व्यक्त कर संबंधित एसडीएम के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। कमिश्नर सागर को इस प्रकरण की विस्तार से जांच कर अन्य दोषियों के विरुद्ध भी कार्रवाई के निर्देश भी दिए ।समाधान ऑनलाइन में ग्वालियर की मोनिका का उद्यम लघु स्थापना का ऋण प्रकरण भी आया जिसमें सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा ऋण दिया जाना था। कोविड-19 की परिस्थितियों के कारण इसमें विलंब हुआ, लेकिन आज आवेदिका को राशि प्राप्त हो गई। सागर के डीलन पटेल ने 181 पर कॉल कर शिकायत की थी कि उसे राशन खाद्य सामग्री प्राप्त नहीं हो रही।आवेदक को संदिग्ध हितग्राही सूची में दर्ज कर दिया गया था। मुख्यमंत्री इस प्रकरण में त्रुटि के दोषी अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई करने को कहा। साथ ही खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग को पात्र उपभोक्ताओं की सभी पात्रता पर्चियों के वितरण के साथ ही हितग्राहियों को खाद्यान्न वितरित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री अशोक नगर के रामकृष्ण सहरिया को पिता की सर्पदंश से मृत्यु के पश्चात राशि प्रदान करने के मामले में हुए विलंब के लिए दोषी लिपिक को निलंबित करने और संबंधित तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस देने के निर्देश दिए। समाधान ऑनलाइन में प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री मनीष रस्तोगी भी उपस्थित थे।

Related Articles

Back to top button