मध्य प्रदेश

निलंबित एसडीएम अनिल सपकाले और अन्य आरोपियो को नहीं मिली जमानत, पहुंचे जेल

 

    ( कमलेश पाण्डेय )

मध्यप्रदेश। अपने ऊपर जानलेवा हमला करवाने वाले निलंबित एसडीएम अनिल सपकाले और अन्य तीन आरोपी पुष्पेन्द्र गौतम, जावेद अख्तर और राजू बुन्देला के साथ छतरपुर अदालत में पेश कर दिया। मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी विपिन सिंह भदौरिया की अदालत में पेश किए गए सभी आरोपियों को न्यायाधीश ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। अदालत में निलंबित एसडीएम अनिल सपकाले के वकीलों ने उनकी सेहत का हवाला देते हुए अस्पताल में भर्ती कराने की मांग की जिसे बगैर दस्तावेजों के अदालत ने ठुकरा दिया और कहा कि जेल नियमावली के हिसाब से जेल में ही इनके स्वास्थ्य का परीक्षण कराया जाए।
उल्लेखनीय है कि पांच फरवरी की सुबह 9 बजे एसपी बंगले के सामने जवाहर रोड पर स्थित छतरपुर एसडीएम कार्यालय में चार लोगों ने एसडीएम की गाड़ी में तोडफ़ोड़ करते हुए फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने 48 घंटे के भीतर इस वारदात का खुलासा करते हुए पाया था कि इस वारदात के पीछे मुख्य षडयंत्रकारी खुद एसडीएम अनिल सपकाले ही थे जिन्होंने छतरपुर के एक कॉलेज संचालक अभय भदौरिया को झूठे केस में फंसाने के लिए कृष्णा यूनिवर्सिटी के चेयरमेन पुष्पेन्द्र गौतम, भाजपा नेता जावेद अख्तर के साथ मिलकर यह साजिश रची थी। एसडीएम आफिस में हमला करने वाले इन्हीं के चारों गुर्गे राजू बुन्देला, सतीश सोनी, अमित परमार, अर्जुन श्रीवास को भी पुलिस ने नामजद किया था। आरोपियों पर 307, 336, 353 सहित साजिश रचने जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा कायम है। उक्त आरोपियों में से अर्जुन श्रीवास और अमित परमार तीन दिन पहले ही जेल भेज दिए गए थे। शेष चार आरोपी निलंबित एसडीएम अनिल सपकाले, यूनिवर्सिटी संचालन पुष्पेन्द्र गौतम, भाजपा नेता जावेद अख्तर, एवं राजू बुन्देला को सोमवार के दिन जेल भेजा गया। इस मामले में सतीश सोनी अब भी फरार है।

-सपकाले का शुगर, बीपी बढ़ा

न्यायालय में पेश करने के पूर्व एएसपी जयराज कुबेर के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के बीच सभी चारों आरोपियों अनिल सपकाले, पुष्पेन्द्र गौतम, जावेद अख्तर एवं राजू बुन्देला को जिला अस्पताल में मेडिकल परीक्षण के लिए ले जाया गया यहां डॉ. सत्यम चौरसिया ने सभी आरोपियों का मेडिकल परीक्षण किया। बाकी आरोपी तो स्वस्थ्य पाए गए लेकिन अनिल सपकाले का ब्लड प्रेशर हाई पाया गया है। इसी बिना पर अनिल सपकाले के वकीलों प्रकाशबाबू पाण्डेय, राकेश दीक्षित ने अदालत में एक आवेदन पत्र देकर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने की मांग की थी। वकीलों ने बताया कि अनिल सपकाले उच्च रक्तचाप एवं ब्रेन से जुड़ी बीमारी के शिकार हैं ऐसे में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाए लेकिन अदालत ने उन्हें जेल नियमावली के हिसाब से स्वास्थ्य परीक्षण कराने के निर्देश देते हुए अदालत में भर्ती कराने का आग्रह खारिज कर दिया। इस मामले में मंगलवार को सीजेएम कोर्ट में जमानत पर सुनवाई होगी।

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