मध्य प्रदेश

कुलपति नियुक्ति समिति में अब राज्य सरकार का निर्वाचित व्यक्ति होगा सदस्य

मध्यप्रदेश। विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति के लिये गठित समिति में अब कार्य-परिषद द्वारा निर्वाचित व्यक्ति के स्थान पर राज्य सरकार द्वारा निर्वाचित एक व्यक्ति सदस्य रहेगा। राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम के अन्तर्गत मध्यप्रदेश राजपत्र में 23 जनवरी 2020 को इस बावत संशोधन प्रकाशित किया गया है।
मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन के बाद अब कुलपति की नियुक्ति के लिये गठित समिति में राज्य सरकार द्वारा निर्वाचित एक व्यक्ति के साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित किया गया एक व्यक्ति और कुलाधिपति (राज्यपाल) द्वारा नाम निर्देशित किया गया एक व्यक्ति सदस्य रहेंगे।

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