मध्य प्रदेश

वोटर आईडी कार्ड न होने पर भी मतदाता वोट कर सकेंगे, अन्य 12 कार्ड मान्य

अहमदाबाद। गुजरात विधानसभा चुनाव में यदि मतदाताओं के पास वोटर आईडी कार्ड नहीं होने के बाद भी अपना वोट डाल सकेंगे। इसके लिए चुनाव आयोग ने कहा है कि मतदाताओं के पास अगर मतदाता परिचय पत्र नहीं है तो भी वे वोट कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें विकल्प के तौर पर कोई भी एक पहचानपत्र दिखाना पड़ेगा। इसके लिए कुल 12 पहचान पत्र को मान्य रखा गया है।

गुजरात विधानसभा का चुनाव दो चरण में होगा। पहले चरण में 9 दिसंबर तथा दूसरे चरण में 14 दिसंबर के दिन वोट डाले जाएंगे। गुजरात चुनाव आयोग ने कहा है कि मतदान केन्द्रों पर वोट करने के लिए मतदाता परिचय पत्र चुनाव दिखाना अनिवार्य होता था, लेकिन इस बार इसमें परिवर्तन किया गया है। इस बार यदि किसी भी मतदाता के पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो वह अन्य पहचान पत्र से वोट डाल सकेगा।

इसके लिए कुल 12 पहचान पत्र को मंजूरी दी गई है, जिसमें पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य-केन्द्र सरकार के कार्ड, पब्लिक लिमिटेड कंपनी की ओर से दिए गए पहचान पत्र, बैंक-पोस्ट ऑफिस की ओर से दिए गए फोटो के साथ पासबुक, पैन कार्ड, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर स्कीम के तहत आरजीआई द्वारा दिए गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, हेल्थ इंश्योरेंस के स्मार्ट कार्ड, फोटो के साथ पेंशंस दस्तावेज, सांसद व विधायक, विधानसभा की ओर से जारी किए गए अधिकृत पहचान पत्र और आधार कार्ड को शामिल किया गया है।

ये 12 पहचान पत्र हैं मान्य –

1. पासपोर्ट,

2. आधार कार्ड,

3. ड्राइविंग लाइसेंस,

4. राज्य-केन्द्र सरकार के कार्ड,

5. पब्लिक लिमिटेड कंपनी की ओर से दिए गए पहचान पत्र,

6. बैंक-पोस्ट ऑफिस की ओर से दिए गए फोटो के साथ पासबुक,

7. पैन कार्ड,

8. नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर स्कीम के तहत आरजीआई द्वारा दिए गए स्मार्ट कार्ड,

9. मनरेगा जॉब कार्ड,

10. हेल्थ इंश्योरेंस के स्मार्ट कार्ड,

11. फोटो के साथ पेंशंस दस्तावेज,

12. सांसद व विधायक, विधानसभा की ओर से जारी किए गए अधिकृत पहचान पत्र।

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