मध्य प्रदेश

भड़काऊ भाषण देने पर वनरक्षक को किया निलंबित

 

सीहोर। विरोध प्रदर्शन में शामिल होकर भड़काऊ भाषण देना सीहोर जिले के एक वनरक्षक को महंगा पड़ा। मामले को वनमण्डला अधिकारी ने संज्ञान में लेकर वनरक्षक को निलंबित कर दिया है। जानकारी अनुसार मंडलाधिकारी रमेश गनावा द्वारा भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत शासकीय अधिकारी वनरक्षक कमलेश दोहरे के विरुद्ध मप्र सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत निलंबन की कार्यवाही की गई है। अनुविभागीय अधिकारी (वनविभाग) से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार वनरक्षक कमलेश कुमार दोहरे को गत दिवस सीहोर में किए गए विरोध प्रदर्शन में शामिल होकर विरोध प्रदर्शन एवं भड़काऊ भाषण देने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में श्री दोहरे का मुख्यालय परिक्षेत्र सा.लाड़कुई निर्धारित किया गया है। नियमानुसार श्री दोहरे को निलंबन काल में जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।

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