मध्य प्रदेश

मप्र के छतरपुर एसडीएम रेत ठेकेदार पर मेहरबान, रेत ढोने की अनुमति दी

छतरपुर। लॉकडाउन के बीच जब सभी कारोबार बंद हैं तब नौगांव एसडीएम बीबी गंगेले द्वारा महाराजपुर विधायक की मांग पर शासकीय निर्माण कार्यों में रेत ढोने के लिए एक व्यक्ति को अनुमति दिए जाने का एक आदेश चर्चा का विषय बना हुआ है।
25 अप्रैल को जारी इस आदेश के तहत कहा गया है कि महाराजपुर विधायक की निधि से होने वाले निर्माण कार्यों में 1040 घनमीटर बालू परिवहन किया जाना है। इसलिए छतरपुर निवासी दीपक शिवहरे शिवहरे ट्रांसपोर्ट कंपनी को चंदला क्षेत्र के रामपुर घाट गौरिहार तहसील से रेत निकालने की अनुमति दी जा रही है। यह अनुमति वाहन क्रमांक एमपी 16 एच 1480 को दी गई है जिसके तहत ग्राम ढिगपुर, खिरवा, चिरवारी, गर्रोली, इमलिया में बालू का परिवहन किया जा सकेगा। सूत्र बताते हैं कि बालू के परिवहन के लिए दिए गए आदेश में वैधानिक इटीपी के साथ परिवहन के निर्देश दिए गए हैं लेकिन इन दिनों पोर्टल से इटीपी जारी नहीं हो रही है फिर उक्त आदेश किस काम आएगा.

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