मध्य प्रदेश
आरक्षक भर्ती घोटाले के मुख्य आरोपी को छोडकर शेष आरोपियों को जमानत
मध्यप्रदेश। साल 2013 में हुए आरक्षक भर्ती घोटाले में मंगलवार को हाई कोर्ट ने ख्य आरोपी को छोडकर शेष आरोपियों को जमानत दी है। इस मामले में आरोपियों को लोउर कोर्ट ने 6 माह पहले 7 और 10 साल की सजा सुनाई थी। तब यह सभी आरोपी जेल में सजा काट रहे थे।
आरोपियों के वकील ने हाई कोर्ट में जमानत आवेदन लगाने के बाद मंगलवार को सुनवाई में कहा कि कोरोना महामारी के चलते उनके पक्षकारों को जमानत मिला चाहिए। साथ ही सात साल की सजा के मामले में कोर्ट जमानत दे सकती है। कोर्ट ने वकील द्वारा प्रस्तुत किए तर्क के आधार पर आरोपियों को जमानत देने के आदेश जारी कर दिए। इस मामले में मुख्य आरोपी प्रदीप कुमार त्यागी को कोर्ट ने जमानत देने से इंकार कर दिया। प्रदीप को लोउर कोर्ट ने दस साल की सजा सुनाई है।