मध्य प्रदेश

क्षिप्रा नदी को निर्मल एवं प्रवाहमान बनाये रखने सेवरखेड़ी-सिलारखेड़ी परियोजना के लिए 614 करोड़ 53 लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा 614 करोड़ 53 लाख रुपये से सेवरखेड़ी-सिलारखेड़ी परियोजना का निर्माण कराये जाने का निर्णय लिया गया। निर्णय अनुसार सिलारखेड़ी जलाशय की ऊँचाई बढ़ायी जाकर जलाशय की जल संग्रहण क्षमता में वृद्धि की जायेगी। परियोजना में संग्रहित जल से क्षिप्रा नदी को निर्मल प्रवाहमान बनाये रखने तथा चितावद वृहद परियोजना में जल को संग्रहित किया जाकर लगभग 65 ग्रामों की 18 हजार 800 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

डोकरीखेड़ा जलाशय के शेष कमाण्ड एरिया को पिपरिया शाखा नहर से जल उदवहन कर दाबयुक्त
सूक्ष्म सिंचाई पद्धति से सिंचित करने पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति

मंत्रि-परिषद द्वारा नर्मदापुरम जिले की डोकरीखेड़ा जलाशय के शेष कमाण्ड एरिया को पिपरिया शाखा नहर से जल उदवहन कर सूक्ष्म सिंचाई पद्धति के लिए 49 करोड़ 94 लाख रुपये, सैंच्य क्षेत्र 2940 हेक्टेयर की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। पिपरिया शाखा नहर की लाईनिंग के पश्चात शेष जल के उपयोग करने के लिए परियोजना का सैंच्य क्षेत्र 2000 हेक्टेयर से बढ़ाकर कुल 12 ग्रामों की 2940 हेक्टेयर क्षेत्र में रबी सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी।

ग्राम जामोदी के किसानों को प्राप्त मुआवजा राशि के अंतर की राशि 30 करोड़ 52 लाख का
स्पेशल पैकेज प्रदान किये जाने स्वीकृति

मंत्रि-परिषद द्वारा भारतमाला परियोजना अंतर्गत तहसील पीथमपुर, जिला धार में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना अंतर्गत प्रभावित ग्राम जामोदी की भूमि की कलेक्टर गाईडलाईन कम होने के कारण ग्राम जामोदी के किसानों को प्राप्त मुआवजा राशि के अंतर की राशि का स्पेशल पैकेज प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गईं। स्वीकृति अनुसार ग्राम जामोदी के समस्त 85 भू-धारक के लिए अन्य ग्रामों की भूमि की तुलना में भूमि की कलेक्टर गाईडलाईन कम होने के कारण अंतर की राशि 24 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से 63.581 हेक्टेयर भूमि दोगुना मुआवजा प्रदान किये जाने के लिए राशि रुपये 30 करोड़ 52 लाख का स्पेशल पैकेज प्रदान किया जायेगा एवं 15 करोड 26 लाख (रु 30 करोड 52 लाख का 50 प्रतिशत) का भार राज्य शासन द्वारा वहन किया जायेगा। यदि भविष्य में स्पेशल पैकेज के अतिरिक्त ब्याज आदि किसी अन्य मद में किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त वित्तीय भार आता है, उसका वहन एमपीआईडीसी लि. एवं एनएचएलएमएल द्वारा समान रूप से किया जायेगा।

संचालनालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा निर्मित करने एवं नवीन पदों के सृजन का निर्णय

मंत्रि-परिषद द्वारा लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के कुल 36 पदों को समर्पित करने, कुल 18 नवीन पद (संचालक का 01 पद, वरिष्ठ संयुक्त संचालक के 03 पद, उप संचालक के 08 तथा सहायक संचालक के 06 पद) सृजित करने तथा संचालनालय चिकित्सा शिक्षा व संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें कार्यालयों के कुल 636 पदों का संविलियन करते हुए 'संचालनालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा' निर्मित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

चिकित्सा महाविद्यालय, सागर में जिला चिकित्सालय को हस्तांतरित करने की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद द्वारा चिकित्सा महाविद्यालय सागर में पी.जी. एवं यू.जी. सीट वृद्धि के लिए जिला चिकित्सालय एवं चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के विलय के लिए स्वीकृति प्रदान की गयी। चिकित्सकीय संवर्ग के लिए पात्रता एवं उपलब्ध रिक्तियां अनुसार चिकित्सा महाविद्यालय में समायोजित किए जाने के लिए एवं जो चिकित्सक समायोजित नहीं हो पाते हैं उन्हें विभाग के अन्यत्र संस्थानों में स्थानांतरित करने की स्वीकृति प्रदान की गयी। गैर चिकित्सकीय संवर्ग के लिए सम्बंधित चिकित्सा शिक्षा महाविद्यालय एवं संबद्ध अस्पताल में उपलब्ध समेकित पद पर समायोजन किए जाने एवं उक्त की अनुपलब्धता होने पर उन्हें विभाग के अन्यत्र संस्थानों में स्थानांतरित किये जाने को स्वीकृति प्रदान की गयी।

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