थोड़ी देर में शुरू होगी आर्यन खान ड्रग्स केस पर सुनवाई, क्या मिलेगी शाह रुख के बेटे को रिहाई?
नई दिल्ली। फिल्म अभिनेता शाह रुख ख़ान के बेटे आर्यन ख़ान इस वक्त मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने आर्यन को ड्रग्स केस के सिलसिले में गिरफ्तार किया हुआ है। आज इस मामले पर कोर्ट में फिर सुनवाई होनी है। आर्यन की ज़मानत के लिए उनके वकील अब तक कई बार ज़मानत की अर्जी डाल चुके हैं, लेकिन या तो वो अर्जी ख़ारिज हो जाती है या फिर सुनवाई किसी न किसी वजह से टाल दी जाती है।
वहीं आर्यन खान और 5 अन्य आरोपियों को कोविड टेस्ट की रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद कॉमन सेल में शिफ्ट कर दिया गया है। पहले इन्हें अलग बैरेक में रखा गया था। ये जानकारी आर्थर रोड जेल के अधीक्षक नितिन वायचल ने मीडिया को दी है।
आपको बताते चलें कि 13 अक्टूबर को आर्यन की ज़मानत अर्जी पर सेशंस कोर्ट (NDPS Court) में सुनवाई हुई थी, लेकिन अंत में सुनवाई को आज यानी 14 अक्टूबर तक के आगे बढ़ा दिया गया था। आर्यन ख़ान के वकील अमित देसाई आज फिर कोर्ट में अपने क्लाइंट की रिहाई के लिए दलील पेश करेंगे। इस केस पर अब सबकी निगाहें टिकीं हुई हैं।
आर्यन के वकील अमित देसाई ने कल कोर्ट में आर्यन का पक्ष रखते हुए कहा था ‘वह अभी जवान हैं। कई देशों में ऐसे पदार्थ लीगल हैं। हमें जमानत दे दी जाए। उन्हें और प्रताड़ित न किया जाए। वे लोग पहले ही बहुत कुछ झेल चुके हैं। उन्होंने अपना सबक सीख लिया है। वो लोग ड्रग्स पेडलर्स नहीं है, ना ही रैकेटियर्स हैं और ना ही ट्रैफिकर्स हैं। हालांकि इस दलील के बाद भी कोर्ट ने कल अर्जी पर कोई फैसला नहीं सुनाया था, अब आज देखना होगा कि कोर्ट आर्यन ख़ान को ज़मानत देगा या उन्हें अभी कुछ दिन और जेल में रहना पड़ेगा।
आपको बता दें कि आर्यन को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने 2 अक्टूबर को मुंबई से गोवा जा रहे एक क्रूज से रेव पार्टी करते हुए हिरासत में लिया था। इसके बाद 3 अक्टूबर को उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया था। आर्यन के साथ उनके दो और साथी अरबाज़ मर्चेंट और मुनमुन धमेचा भी आर्थर रोड जेल में बंद हैं। आर्यन के केस में अब तक कई बार ज़मानत अर्जी दायर की जा चुकी है, लेकिन हर बार उनकी अर्जी खारिज हो जाती है।
7 अक्टूबर को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आर्यन की जमानत अर्जी खारिज करते हुए 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। 11 अक्टूबर को आर्यन की जमानत के लिए विशेष एनडीपीएस कोर्ट में अर्जी दाखिल की गयी थी, जिस पर एनसीबी ने जवाब देने के लिए कोर्ट से समय मांगा था। इसके बाद 13 अक्टूबर को इस केस में फिर सुनवाई हुई जिसे 14 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया गया।