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ATM लगाने वाली दो कंपनियों पर करोड़ों का जुर्माना, RBI ने इस कारण की कार्रवाई

नई दिल्‍ली। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ATM लगाने वाली दो कंपनियों पर लापरवाही बरतने पर तगड़ा जुर्माना लगाया है। नियामकीय नियमों का पालन नहीं करने पर टाटा कम्युनिकेशंस पेमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड (TCPSL) और एपनिट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (ATPL) पर जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने एक बयान में इन दोनों कंपनियों पर जुर्माना लगाने की जानकारी दी। इसके मुताबिक उसने टीसीपीएसएल पर दो करोड़ रुपये और एटीपीएल पर 54.93 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

इसके साथ ही महाराष्ट्र स्थित मल्कापुर शहरी सहकारी बैंक (Malkapur Urban Co-op Bank) की वित्तीय स्थिति खराब होने से उस पर निकासी सीमा समेत कई पाबंदियां लगा दी हैं। रिजर्व बैंक ने कहा कि अब मल्कापुर शहरी सहकारी बैंक के ग्राहक अपने सभी खातों से सिर्फ 10,000 रुपये की ही निकासी कर सकते हैं।

व्हाइट लेबल ATM लगाने और नेटवर्थ संबंधी निर्देशों का पालन नहीं किया

केंद्रीय बैंक ने कहा कि यह पाया गया है कि टीसीपीएसएल ने व्हाइट लेबल ATM लगाने और नेटवर्थ संबंधी निर्देशों का पालन नहीं किया। वहीं एटीपीएल ने एस्क्रो खातों में शेष और नेटवर्थ संबंधी प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया।

दोनों कंपनियों को नोटिस भी भेजा था

आरबीआई ने वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों पर भुगतान के लिए पीएसओ मशीनों लगाने वाली इन दोनों कंपनियों को नोटिस भी भेजा था। उनसे मिले जवाब की समीक्षा के बाद केंद्रीय बैंक ने उन पर जुर्माना लगाने का फैसला किया है।

नियमों का पालन नहीं हुआ

आरबीआई ने कहा कि इन दोनों पीएसओ प्रदाताओं पर जुर्माना लगाने की वजह नियमों का पालन नहीं करना है और इसका उनके ग्राहकों के साथ हुए लेनदेन की वैधता से कोई संबंध नहीं है।

मुलामुत्तिल फाइनेंसियर्स लिमिटेड पर भी 20 लाख रुपये का जुर्माना

एक अन्य बयान में आरबीआई ने केरल स्थित कंपनी मुलामुत्तिल फाइनेंसियर्स लिमिटेड पर भी 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाने की जानकारी दी है। उसे गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के वर्गीकरण संबंधी मानकों का पालन नहीं करने का दोषी पाया गया है।

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