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पहलू खान और उनके बेटों के खिलाफ दर्ज एफआईआर निरस्त
राजस्थान। अलवर में पहलू खान और उनके बेटों के खिलाफ दर्ज एफआईआर और पुलिस चार्जशीट को राजस्थान हाईकोर्ट ने निरस्त करने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि अप्रैल 2017 में हरियाणा के नूंह के रहने वाले पहलू खान जयपुर से दो गाय खरीदकर अपने घर ले जा रहे थे। तभी रास्ते में अलवर के पास गोरक्षकों की एक भीड़ ने गाड़ी रोककर उनपर हमला बोल दिया और पहलू खान को गो-तस्करी करने के आरोप में पीट-पीटकर मार डाला। इस मामले में तत्कालीन बीजेपी सरकार में पुलिस ने पुलिस ने मॉब लिंचिंग के आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करने के साथ ही पहलू खान और उनके दोनों बेटों इरशाद और आसिफ को गो तस्करी का दोषी बताया गया था। चार्जशीट में इरशाद और आसिफ के खिलाफ पशुवध निषेध और निर्यात पर प्रतिबंध कानून की धारा 5, 8 और 9 के तहत आरोप सही बताया गया था।