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उपराज्यपाल किरण बेदी मामले में हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का रोक लगाने से इंकार

 

— पुड्डुचेरी सरकार और उपराज्यपाल किरण बेदी बीच अधिकारों की लडाई

दिल्ली। पुड्डुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी के अधिकारों को लेकर दिए गए मद्रास हाईकोर्ट के निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद उपराज्यपाल किरण बेदी सरकार के कामकाज में गैरजरूरी दखल नहीं दे सकती है।

उपराज्यपाल किरण बेदी और पुड्डुचेरी के सीएम वी नारायणसामी क बीच बीते समय से चल रही अधिकारो की लडाई चल रही है। कुछ समय पहले इस ममाले में दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्णय दिया था कि उपराज्यपाल किरण बेदी को सरकार के रोज के कामकाज में दखल देने के अधिकार नहीं है। साथ ही वे सरकार को किसी भी प्रकार का आदेश दे सकती है। हाईकोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में यचिका लगाई गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद हाईकोर्ट के निर्णय पर रोक लगाने से इंकार कर दिया। अब उपराज्यपाल किरण बेदी के पास कोई विकल्प नहीं बचता है। उन्हें अपनी हदों में रहना ही होगा।

गौरतलब है कि पुड्डुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी पर सीएम वी नारायणसामी ने आरोप लगाए थे कि वेदी कई महत्वपूर्ण फाइलों को सरकार को समय पर वापस नहीं करती है और सरकार के कामकाज में गैरजरूरी दखल देती है उनको इसका अधिकार नहीं है।

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