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Vodafone के खिलाफ केंद्र की चुनौती याचिका खारिज

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उसने करीब 11000 करोड़ रुपये टैक्स के मामले में दूसरी मध्यस्थता प्रक्रिया की कंपनी की मांग को चुनौती दी थी।

वोडाफोन ने हचीसन टेलीकॉम की हिस्सेदारी खरीद के 11 अरब डॉलर (करीब 74000 करोड़ रुपये) के सौदे के संबंध में कंपनी के खिलाफ टैक्स डिमांड पर भारत-यूनाइटेड किंगडम और भारत-नीदरलैंड द्विपक्षीय निवेश संरक्षण समझौते के तहत मध्यस्थता कार्यवाही शुरू की है।

न्यायमूर्ति मनमोहन ने कहा कि केंद्र अपनी शिकायत के लिए भारत-यूनाइटेड किंगडम द्विपक्षीय निवेश संरक्षण समझौते (बीआइपीए) के तहत यूके मध्यस्थता न्यायाधिकरण से संपर्क कर सकता है। केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट को बताया था कि वोडाफोन समूह ने दो अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता शुरू करके कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया है।

दूसरी मध्यस्थता को चुनौती देते हुए सरकार ने कहा था कि दोनों दावों पर कार्यवाही समान कारणों पर आधारित है, लेकिन एक ही मेजबान राज्य के खिलाफ दो अलग-अलग निवेश संधि के तहत गठित दो अलग-अलग ट्रिब्यूनल से वोडाफोन एक समान राहत चाहता है।

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